रिश्वत के मामले में तत्कालीन पुलिस अधिकारी को इतने वर्ष की सजा

रिश्वत के मामले में तत्कालीन पुलिस अधिकारी को इतने वर्ष की सजा

दमोह। मध्यप्रदेश के दमोह जिले की एक अदालत ने रिश्वत लेते के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त तत्कालीन अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) जी पी शर्मा को आज तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दमोह द्वारा इस मामले की सुनवायी के बाद दोषी पाए गए तत्कालीन एसडीओपी तेंदुखेड़ा को तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी है। आरोपी अधिकारी को वर्ष 2015 में रिश्वत के एक मामले में लोकायुक्त पुलिस सागर द्वारा पकड़ा गया था। इसके बाद इस मामले में आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वार्ता

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