बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की सजा- जुर्माना भी करना होगा अदा

बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की सजा- जुर्माना भी करना होगा अदा

मुजफ्फरनगर। जनपद के बुढाना कोतवाली क्षेत्र के गांव में तकरीबन 6 साल पहले 8 साल की स्कूली बालिका के साथ अंजाम दी गई रेप की वारदात में दोषी पाए गए रेपिस्ट को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने रेपिस्ट के ऊपर 50 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया है।

शुक्रवार को जिला अदालत की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने वर्ष 2018 की 19 दिसंबर को जनपद की बुढाना कोतवाली क्षेत्र में एक गांव की 8 साल की स्कूली बालिका के साथ अंजाम दी गई रेप की वारदात के मामले की सुनवाई की।

विशेष पोक्सो अदालत के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान एवं विक्रांत राठी ने कोर्ट के सम्मुख आधा दर्जन गवाह पेश करते हुए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पैरवी की।

विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और गवाहों के बयानों के बाद अदालत ने दोषी पाए गए बिहार नौकर अनिल को 20 साल कैद की सजा सुनाई। विद्वान न्यायाधीश ने दोषी पाए गए अनिल को अर्थ दंड से दंडित करते हुए उसके ऊपर 50000 रुपए का जुर्माना भी किया है।

अभियोजन के अनुसार वर्ष 2018 की 19 दिसंबर को जनपद की बुढाना कोतवाली क्षेत्र के गांव में रहने वाली 8 साल की लड़की को उसके घर में काम करने वाला बिहार नौकर स्कूल से बहला फुसलाकर उसे घेर में ले गया था। जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया था। रेप का शिकार हुई लड़की द्वारा चीखने चिल्लाने पर दौड़े गांव वालों ने अनिल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।

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