बहला-फुसलाकर नाबालिग से किया था दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

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अजमेर। राजस्थान में अजमेर के पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आज एक अहम फैसले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।

लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला अजमेर जिले के मांगलियावास थाने से जुड़ा चार अगस्त 2020 का है। आरोपी ब्यावर निवासी मोनू सिंह ने बहला फुसलाकर नाबालिग से दुराचार किया।

इस मामले में आज पोक्सो न्यायालय संख्या दो के न्यायाधीश राजेशचंद गुप्ता ने दुष्कर्मी मोनू सिंह को बीस साल का कठोर कारावास एवं 61 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

वार्ता

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