बार-बार बेटी से रेप करने वाले बाप की उम्र कैद की सजा बरकरार

बार-बार बेटी से रेप करने वाले बाप की उम्र कैद की सजा बरकरार

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने आज 44 वर्षीय व्यक्ति को अपनी बेटी के साथ बार-बार रेप करने के जुर्म में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखे जाने के आदेश दिए हैं। तिरुवनंतपुरम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने बेटी से रेप करने के आरोपी बाप को सजा के लायक माना है।

शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें अदालत द्वारा 44 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उम्र कैद की सजा पाए व्यक्ति के ऊपर अपनी नाबालिग बेटी के साथ बार-बार रेप करने के आरोप लगे थे।

यह मामला उस समय प्रकाश में आया था जब सातवीं कक्षा में पढ़ रही बच्ची को उसका बाप 2 साल से लगातार प्रताड़ित करते हुए उसके साथ बार-बार रेप कर रहा था। आरोपी इस दौरान अपनी पत्नी को कोई कारण बताकर कहीं भेज देता था।

बाद में यह घटना उस समय सामने आई जब लड़की ने अपने शिक्षक के सामने सब कुछ बता दिया था। शिक्षक ने चाइल्डलाइन को सूचना देते हुए बच्ची के पिता को गिरफ्तार करा दिया था।

Next Story
epmty
epmty
Top