घर में घुसकर की थी युवती की हत्या- अदालत ने दोषी को सुनाई उम्रकैद

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जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की एक अदालत ने एक तरफा प्रेम को लेकर युवती के घर में घुसकर चाकूओं से गोदकर उसकी हत्या करने के मामले में अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गोहलपुर थाने क्षेत्र में 1 दिसंबर 2019 को एक तरफा प्रेम के मामले में घर में घुसकर आरोपी शिवकुमार चौधरी ने चाकू से गोदकर युवती की हत्या कर दी थी। घटना के दिन युवती घर में अकेली थी। युवती की चीखपुकार सुनकर पड़ोसी उसे बचाने पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश की गई थी।

एडीजे कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनायी है।

वार्ता

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