हत्या कर ईख में डाल दिया था शव- 4 कातिलों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद

मुजफ्फरनगर। एसएसपी संजीव सुमन के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने हत्या करने वाले चार कातिलों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से भी दण्डित किया है।
गौरतलब है कि दिनांक 7 नवम्बर 2022 को अभियुक्तगण 1- सौरभ पुत्र जगपाल 2- जगपाल पुत्र अतरू 3-राहुल पुत्र विनोद उर्फ पप्पू निवासीगण नावला थाना मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर 4- कल्लू पुत्र संतराम निवासी कूकडा थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की माता के साथ कहासुनी के बाद वादी के भाई मोहनलाल उर्फ मोनू पुत्र ईश्वर निवासी नावला थाना मन्सूरपुर की हत्या कर शव को ईख के खेत में डाल दिया था। प्रकरण के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना मन्सूरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा उपरोक्त सभी 04 अभियुक्तगण को दिनांक 08.11.2018 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्तगण के विरुद्ध दिनांक 21.11.2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
हत्या करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सजीव सुमन के निर्देशन में तथा .क्षेत्राधिकारी खतौली के नेतृत्व में थाना मन्सूरपुर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक अमित त्यागी द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 27.01.2023 को जिला एवं सत्र न्यायधीश अशोक कुमार द्वारा अभियुक्तगण 1- सौरभ 2- जगपाल 3-राहुल 4- कल्लू उपरोक्त को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी, धारा- 504 आईपीसी में उपरोक्त 04 अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष कारावास सजा सुनाई गयी एवं धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 में सौरभ उपरोक्त को 03 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्त को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।