अवैध चाकू रखने वाले अपराधी को अदालत ने सुनाई इतनी सजा

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते शामली पुलिस द्वारा अवैध चाकू रखने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में अभियुक्त अब्दुल मजीद पुत्र अय्यूब खुशनुमा कॉलोनी मण्डी भास्करगंज जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 318/19 धारा 4/25 A ACT थाना थानाभवन पर पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध चाकू बरामद हुआ था । इसी क्रम में आज दिनांक 21.03.2023 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त अब्दुल उपरोक्त को *धारा 4/25 A ACT में 03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह* के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है।