किशोरी के साथ बलात्कार करने वाले युवक को कोर्ट ने सुनाई कैद की सजा

किशोरी के साथ बलात्कार करने वाले युवक को कोर्ट ने सुनाई कैद की सजा

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व बलात्कार करने के आरोपी युवक को सात वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार जिले में मीरगंज थाना क्षेत्र की निवासी एक महिला ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसकी पुत्री 16 वर्ष की है जो कक्षा नौ में पढ़ती है। सात मई 2017 की रात उसकी पुत्री उसके साथ सोयी थी जो रात एक बजे तक उसके साथ थी लेकिन जब भोर में उसकी नींद टूटी तो वह बिस्तर पर नहीं थी, काफी तलाश की गई लेकिन पता नहीं चला।

परिजनों के अनुसार रोहित सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी किशुंदासपुर थाना मीरगंज नामक युवक उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। बरामद होने पर पीड़िता किशोरी ने बयान दिया कि आरोपी उसे बनारस भगा ले गया था और होटल में उसे उसके साथ दुष्कर्म करता था।

विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय व कमलेश राय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने आरोपी रोहित सिंह को किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए सात वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

वार्ता

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