रेपिस्ट को अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा- अर्थदंड भी किया

रेपिस्ट को अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा- अर्थदंड भी किया

फिरोजाबाद। वर्ष 2017 के दौरान एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दुष्कर्मी के ऊपर 46 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दुष्कर्मी को 21 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।

मंगलवार को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में वर्ष 2017 की 28 अप्रैल को थाना उत्तर क्षेत्र में नाबालिक के साथ अंजाम दी गई रेप की घटना की सुनवाई की गई। पीड़िता के भाई की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में कहा गया था कि वह अपनी नाबालिग बहन के साथ थाना उत्तर क्षेत्र में स्थित रिश्तेदारी में गया था। वहां पर उसके गांव मैनपुरी जनपद से अन्य लोग आए थे। गांव के लोग जानने पहचानने वाले थे इसलिए उसने अपनी बहन को विश्वास करते हुए उनके साथ भेज दिया था। लेकिन सौरव उर्फ़शैतान सिंह उसकी बहन को बहला-फुसलाकर साथ ले गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।


शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने दोषी को सख्त सजा दिलाने को हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की दलीलों को अदालत के सामने रखा। इस दौरान आठ गवाह भी पेश किए गए। अपर जिला जज ने दोषी पाए गए जनपद औरैया के थाना अजीतमल के सौरव शैतान सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उसके ऊपर 46 हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए उसमें से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

epmty
epmty
Top