अदालत ने हत्यारोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा- चार की हो गई मौत

अदालत ने हत्यारोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा- चार की हो गई मौत

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में हत्या के मामले में 1 हत्याभियुक्त को न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2011 में थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत 05 अभियुक्तगण 1.नीटू पुत्र सुखपाल 2.धर्मेन्द्र पुत्र रणवीर 3.ऋषिपाल पुत्र विद्याराम निवासीगण ग्राम कैलशिकारपुर थाना गढीपुख्ता जनपद शामली 4.संजीव पुत्र रोहताश 5.सुमित पुत्र ऋषिपाल निवासीगण सिसौली थाना भौंराकला जनपद मु0नगर द्वारा मस्तगढ नहर पुलिया पर का0 946 कृष्णपाल व का0 566 अमित कुमार को गोली मारकर राईफल व कारसूत लूटकर भाग गये। गोली लगने से का0 566 अमित कुमार घायल हो गये तथा का0 कृष्णपाल की मौके पर ही मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 527/2011 धारा 396, 412, 120बी, 302,34 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले में अभियुक्तगण को तत्काल गिरफ्तार कर अवैध हथियारों की बरामदगी करते हुये न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया तथा घटना में शामिल 04 अन्य अभियुक्तगण संजीव, धर्मेन्द्र, सुमित व ऋषिपाल की दौराने विचारण मृत्यु हो चुकी है। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप शामली पुलिस द्वारा नियमित प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 29.09.2023 को न्यायालय एडीजे-10 मुजफ्फरनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त नीटू को दोषी पाते हुए धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है।



epmty
epmty
Top