पत्नी व मां की हत्या मामले में दोषी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

सोनभद्र। जिले की एक अदालत ने पत्नी व मां की गला काटकर हत्या करने के साढ़े चार साल पुराने मामले में दोषी को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने को कहा कि अर्थदंड न देने पर दोषी सादाब अंसारी के चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अब्दुल मन्नान ने आठ सितंबर 2020 को शक्तिनगर थाने में तहरीर दी थी कि उसके छोटा भाई सादाब ने पत्नी रुकसाना व मां सफीकुन निशा की तलवार से हत्या कर दी थी।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या व आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की और सबूत मिलने पर सादाब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने,8 गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सादाब अंसारी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।