अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा- 50 हजार का जुर्माना

बाराबंकी। जिले की विशेष अदालत ने बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट सुभाष चंद्र तिवारी ने दलित बालिका से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को अभियुक्त रैंचू उर्फ अनुपम वर्मा को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी व अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि मामला थाना जैदपुर क्षेत्र के एक गांव का है जहां वादी की पुत्री (13) शाम को घर पर अकेली थी और घर के बाहर बर्तन धो रही थी। 13 दिसंबर 2023 को गांव का ही रैंचू उर्फ अनुपम वर्मा उसे पीछे से दबोच लिया और गांव के बाहर बाग में ले जाकर दुष्कर्म किया।
घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना जैदपुर में दर्ज कराई थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त रैंचू उर्फ अनुपम वर्मा को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।