अदालत ने पूर्व MLA सहित 6 लोगों को सुनाई सजा- अर्थदंड से भी किया दंडित

अदालत ने पूर्व MLA सहित 6 लोगों को सुनाई सजा- अर्थदंड से भी किया दंडित

बुलंदशहर। जनपद के अनूपशहर में एमपी एमएलए न्यायालय ने बिना अनुमति चुनाव सभा आहूत करने पर पूर्व विधायक बंसी सिंह पहाड़िया समेत छह लोगों को पांच-पांच माह का कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक हितेंद्र वर्मा ने कहा कि पहाड़िया ने सात अप्रैल 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी रमेश चंद तोमर के समर्थन में बिना अनुमति चुनावी सभा आहूत की थी। इस मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक बंसी सिंह पहाड़िया व कांग्रेस प्रत्याशी के पुत्र विकास सहित छह लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।

इस मुकदमे के तमाम सबूतों को सही पाए जाने पर न्यायाधीश विनय कुमार न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट अनूप शहर ने विधायक सहित सभी छह लोगों को पांच पांच महीने का कारावास तथा एक एक हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। सजा दो साल से कम होने के कारण सभी अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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