अदालत ने सुनाया फैसला- डकैतों को मिली जुर्माने सहित इतने साल की सजा

अदालत ने सुनाया फैसला- डकैतों को मिली जुर्माने सहित इतने साल की सजा

गोंडा। एसपी आकाश तोमर की अगुवाई में 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई डकैती करने के 3 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'मिशन शक्ति अभियान' व 'ऑपरेशन शिकंजा' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप डकैती करने के आरोपी अभियुक्तो को 07-07 वर्ष कारावास व रु0 10,000-10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना करनैलगंज पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या- 208/1999, धारा 395,397,412 भादवि से संबंधित 03 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार आरक्षी अनूप शुक्ला द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोंडा ने 07-07 वर्ष कठोर कारावास व रु0 10,000-10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्तों के नाम श्री राम पुत्र जवाहर निवासी ग्राम विहुरी खोदनापुर थाना परसपुर जनपद गोंडा, लक्ष्मण पुत्र जंगली सरोज निवासी ग्राम विहुरी खोदनापुर थाना परसपुर जनपद गोंडा, सियाराम पुत्र नंदलाल निवासी राजापुर थाना परसपुर जनपद गोंडा है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अपराधियों को मिल रही सजा की जनता प्रशंसा कर रही है।

epmty
epmty
Top