दहेज हत्या मामले में अदालत ने दोषी पति को सुनाई यह सजा

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कौशांबी। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को 10 वर्ष की सश्रम करावास की सजा के सथ 18 हजार अर्थ दंड की सजा शनिवार को सुनाई ।

अभियोजन के अनुसार फतेहपुर जिले के खागा थाना क्षेत्र के सवत मऊ गांव निवासी गोकुल प्रसाद द्वारा 24 अप्रैल 2019 को करारी थाना में सूचना दर्ज कराई गई की। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न करने के चलते उसकी बहन शीलू की ससुरालीजनों द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई है । इस मामले में पुलिस ने दहेज हत्या के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई ए डीजे एफटीसी फर्स्ट की अदालत में शुरू हुई। उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावलीमें उपलब्ध साक्षी के परिशीलन के उपरांत अदालत ने मृतका के पति सुनील कुमार निवासी अर्का महावीरन को शीलू के हत्या का दोषी पाया । इसके बाद जज विष्णुदेव सिंह ने आज सुनील कुमार को 10 वर्ष कीसश्रम करावास की सजा के साथ 18000 अर्थ दंड की सजा सुनाई ।

वार्ता

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