टेरर फंडिंग मामला- अलगाववादी नेता को कोर्ट का जमानत देने से इनकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अलगाववादी नेता की ओर से जमानत नहीं देने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका पर नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी से जवाब मांगा है।

बृहस्पतिवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को टेरर फंडिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोप है कि शब्बीर अहमद शाह कई पाकिस्तानी संगठनों से जुड़े हुए हैं।

वर्ष 2019 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की गिरफ्तारी की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्ष 2025 की 12 जून को शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और वर्ष 2023 में ट्रायल कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को बरकरार रखा था।

अब सुप्रीम कोर्ट ने शब्बीर अहमद शाह की हाईकोर्ट द्वारा जमानत नहीं देने के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका पर नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी से जवाब मांगा है।

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