अदालत में तरेरी आंखें- ED से बोली कोर्ट- बिना बताए संजय को कहीं ना..

अदालत में तरेरी आंखें- ED से बोली कोर्ट- बिना बताए संजय को कहीं ना..

नई दिल्ली। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को रिमांड के दौरान बिना बताए दो स्थानों पर ले जाए जाने पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को लताड़ लगाते हुए कहा है कि संजय सिंह को आप बिना बताए कहीं नहीं ले जा सकते हैं। अदालत ने संजय सिंह की रिमांड तीन दिन के लिए और बढ़ा दी है।

बुधवार को स्पेशल अदालत ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिमांड की अवधि 3 दिन के लिए और बढ़ा दी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को 5 दिन की डिमांड पूरी होने के बाद दोबारा से आज सांसद संजय सिंह को स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। रिमांड की अवधि बढ़ाते हुए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को यह भी आदेश दिया है कि आप अदालत को बताएं बगैर संजय सिंह को कहीं नहीं ले जा सकते हैं।

दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि प्रवर्तन निदेशालय रिमांड की अवधि के दौरान सांसद संजय सिंह को दो बार किसी अनजान स्थान पर ले गई थी। उस समय संजय ने सवाल किया था कि यदि इस दौरान उनका एनकाउंटर हो गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा।


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