AAP को कोर्ट की सुप्रीम हिदायत- 15 जून तक खाली करें अपना दफ्तर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी को आदेश जारी किया गया है कि वह दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित पार्टी के दफ्तर को 15 जून तक खाली कर दे।
सोमवार को कोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी को अपने सुप्रीम आदेशों के अंतर्गत राजधानी दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन हेतु केंद्र सरकार के पास आम आदमी पार्टी अपना आवेदन करें।
अदालत ने कहा है कि यह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई थी, लेकिन उस जमीन पर आम आदमी पार्टी द्वारा अपना दफ्तर बनाया जाना सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है। अदालत ने कहा है कि जिस स्थान पर आम आदमी पार्टी ने अपना दफ्तर बना रखा है वहां राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण कराना है। अदालत ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम आपको अतिरिक्त समय दे रहे हैं।