सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश- जारी करें निकाय चुनाव अधिसूचना

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को जारी किए गए आदेशों में चार हफ्ते के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर सुनाए गए बड़े फैसले में महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिए हैं कि वह चार हफ्ते के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करें।
मामले की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ में यह भी कहा है कि राज्य चुनाव आयोग को चार महीने के भीतर स्थानीय निकाय इलेक्शन संपन्न कराने की कोशिश करनी चाहिए।
बेंच ने कहा है कि अदालत के विचार से स्थानीय निकाय के समय-समय पर चुनाव के जरिए लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समय पर इलेक्शन हो।
अदालत ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कई साल से लंबित होने की वजह से नहीं हुए हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण से संबंधित कई मुद्दे लंबित है। इसलिए आयोग को इस बाबत जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए।