सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर को दी राहत- मिली अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर को दी राहत- मिली अग्रिम जमानत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विवादों के जंजाल में फंसी ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत देते हुए पूजा को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है।

बुधवार को पिछले काफी समय से विवादों के जंजाल में घिरी ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत देने के साथ उन्हें जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा खेडकर ने आखिर कौन सा बड़ा अपराध कर दिया है? वह कोई ड्रग माफिया अथवा आतंकवादी नहीं है और उनके ऊपर हत्या यानी धारा 302 के आप भी नहीं लगे हैं।

अदालत ने कहा है कि आपके पास कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे इस तरह के मामलों की जांच समय पर हो सके।

अदालत ने कहा है कि पूजा खेडकर ने इस विवाद में अपना सब कुछ खो दिया है और अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी।

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