श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक

मथुरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल के पास अवैध रूप से विकसित की गई बस्ती के ऊपर चल रही बुलडोजर की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। 10 दिनों के लिए लगाई गई इस रोक के अंतर्गत रेलवे को भी नोटिस जारी किया गया है।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में याकूब द्वारा कहा गया है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी बस्ती के ऊपर रेलवे द्वारा बुलडोजर की कार्यवाही की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर 10 दिनों तक के लिए रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता याकूब का कहना है कि मौके पर बनी बस्ती में बने सौ घरों को गिराया जा चुका है। अभी 70- 80 घर बाकी बचे हैं जिन्हें बुलडोजर की कार्यवाही के अंतर्गत गिराया नहीं जाना चाहिए।

अब इस मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेलवे को नोटिस जारी किया गया है। उधर रेलवे का कहना है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनाई गई बस्ती पूरी तरह से अवैध है जो रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है।

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