आवारा कुत्ता मामला- SC में पेश हुए राज्यों के मुख्य सचिव- फिर मिली

नई दिल्ली। आवारा कुत्तों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने इस दौरान कहा है कि वह आवारा कुत्तों के मामले को लेकर 7 नवंबर को अपना फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से साफ किया है कि अगर उसके आदेशों के अनुपालन में कोई कमी की जाती है तो मुख्य सचिवों को फिर से पेशी पर बुलाया जा सकता है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजानिया की तीन जजों वाली विशेष बेंच ने आवारा कुत्तों के मामलों पर सुनवाई करते हुए इस बात को दर्ज किया है कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अदालत में मौजूद है।
हालांकि केरल के मुख्य सचिव की जगह प्रधान सचिव सुनवाई में पहुंचे, जिसे लेकर अदालत ने पेश किए गए आवेदन को स्वीकार कर लिया। इस दौरान बेंच ने आंध्र प्रदेश की ओर से पेश हुए वकील से पूछा कि पिछली सुनवाई की तारीख पर आपके द्वारा अनुपालन हलफनामा दाखिल क्यों नहीं किया गया?
कोर्ट ने इस मामले में पशु कल्याण विभाग को भी वादी बनाए जाने को कहा। इस बीच सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने बताया है कि अधिकांश राज्यों ने अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आवारा कुत्तों के मामले को लेकर 7 नवंबर को अपना फैसला सुनाने की बात कहते हुए आदेश दिया कि इस तारीख पर मुख्य सचिवों की सशरीर पेशी जरूरी नहीं होगी। इस दौरान अदालत ने यह भी साफ तौर पर कहा कि अगर उसके आदेश के अनुपालन में कोई कमी की जाती है तो मुख्य सचिवों को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सशरीर पेशी के लिए बुलाया जा सकता है।


