उमेश पाल हत्याकांड- अतीक के बहनोई व वकील की जमानत पर फैसला सुरक्षित

प्रयागराज। विख्यात माफिया रहे अतीक अहमद के बहनोई, वकील, नौकर और ड्राइवर की जमानत अर्जी को लेकर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड के मामले को लेकर माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद, वकील विजय मिश्रा, ड्राइवर कैश एवं नौकर नियाज की जमानत को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
हाईकोर्ट में बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों की जमानत को लेकर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई थी। सभी आरोपियों की तरफ से दाखिल की गई आपराधिक अपील पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की एकल पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है।
मेरठ के रहने वाले अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद पर हत्याकांड के आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण देने का आरोप है, जबकि बाकी मुलजिमों पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगे हैं।


