आंखों में उंगली देने वाले दो IAS कोचिंग संस्थानों पर लाखों का जुर्माना

नई दिल्ली। अधिक से अधिक बच्चों को अपने संस्थान में प्रवेश लेने को भ्रामक विज्ञापन एवं उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने वाले दो आईएएस कोचिंग संस्थानों पर 8-8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की ओर से भ्रामक प्रचार देकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के मामले में IAS दीक्षांत और IAS अभिमन्यु नामक दो कोचिंग संस्थानों पर जुर्माने की कार्यवाही करते हुए दोनों पर 8-8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के मामले को लेकर की गई यह कार्यवाही मिनी शुक्ला (एआईआर 96, सीएसई 2021) और नताशा गोयल ( एआईआर 175 , सीएसई 2022) की शिकायत पर की गई है।
दोनों का आरोप है कि कोचिंग संस्थानों ने उनके नाम और फोटो का उनकी बगैर अनुमति के इस्तेमाल कर उनके परिणामों का गलत तरीके से खुद श्रेय लिया है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस मामले की जब गंभीरता से जांच कराई तो दोनों कोचिंग संस्थान भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के दोषी पाए गए।


