बहाने से घर बुलाकर किया था किशोरी से बलात्कार- दोषी को सुनाई उम्रकैद

बहाने से घर बुलाकर किया था किशोरी से बलात्कार- दोषी को सुनाई उम्रकैद

महोबा। जिले की विशेष पाक्सो अदालत ने दलित किशोरी से बलात्कार के मामले में मंगलवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 60 हज़ार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियोजन अधिकारी अमन सिंह ने बताया कि अजनर थाना क्षेत्र के अकोनी में वर्ष 2023 की घटना में 13 वर्षीय किशोरी गांव की दुकान में सामान लेने गई थी, तभी गांव का ही दबँग युवक उसे बहाने से अपने घर बुला लाया और उसे धमकाते हुये बलात्कार का शिकार बनाया। दुष्कर्म के उपरान्त आरोपी ने पीड़ित किशोरी को घटना के सम्बन्ध में किसी को भी जानकारी देने पर परिवार समेत मार देने की धमकी दीं।

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शिकायत पर मंगल सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(3), 504,506 व पाक्सो एवं एससी एसटी एक्ट में नामजद मुकदमा पंजीकृत करके उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विशेष पाक्सो न्यायालय में चल रहे इस मुकदमे की विस्तृत सुनवाई के उपरान्त न्यायाधीश शिवेंद्र सिंह ने अभियुक्त मंगल सिंह को आजीवन कारावास और 60 हज़ार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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