सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर की मंत्री विजय शाह की माफी- बनाई SIT

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में की गई एयर स्ट्राइक की अगवाई करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अदालत ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान के संबंध में मांगी गई माफी को नामंजूर कर दिया है।
मंत्री विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने विवादित बयान के संबंध में माफी मांग ली है, इस पर अदालत ने उन्हें जोरदार फटकार लगाते हुए कहा कि अब आप लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। आप पब्लिक फिगर है, आपको बोलते समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए उन पर विचार करना चाहिए।
इसी के साथ अदालत ने मंत्री विजय शाह की माफी को मंजूर करने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। अदालत ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश देते हुए कहा कि गठित की जाने वाली एसआईटी में तीन आईपीएस अधिकारी होंगे, जिनमें एक आईजी तथा दो पुलिस अधीक्षक लेवल के अफसर होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनमें एक अधिकारी का महिला होना आवश्यक है। एसआईटी में शामिल किए जाने वाले सभी अफसर मध्य प्रदेश कैडर के भी हो सकते हैं लेकिन वह राज्य के मूल निवासी नहीं होने चाहिए।
एसआईटी को 28 मई तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश दिए गए हैं। अदालत ने फिलहाल मंत्री विजय शाह की अरेस्टिंग पर भी रोक लगा दी है।