सपा विधायक रमाकांत यादव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप से हुए बरी

सपा विधायक रमाकांत यादव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप से हुए बरी

आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की दीवानी न्यायालय की एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट अनुपम कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आजमगढ़ में चुनावी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद सपा विधायक व पूर्व सांसद रमाकांत यादव को आज दोष मुक्त कर दिया ।

आजमगढ़ जिले के फूलपुर पवई से सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव वर्ष 2002 में जहरीली शराब से 13 लोगों से अधिक मौत की मामले में फतेहगढ़ जेल में बंद हैं ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2016 की 7 फरवरी को पवई ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान एक दिन पूर्व बाहुबली रमाकांत यादव अपने कई समर्थकों के साथ कुछ गाड़ियों के काफिले से विकासखंड कार्यालय के करीब से गुजरे थे । इसी मामले में तत्कालीन थाना अध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने रमाकांत यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था ।

अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में कुल सात गवाह पेश हुए थे दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में यह फैसला किया ।

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