टोल प्लाजा पर फौजी से मारपीट-आरोपियों को झटका- बेल अर्जी खारिज

मेरठ। करनाल- मेरठ हाईवे के भूनी टोल प्लाजा पर फौजी और उसके भाई के साथ मारपीट कर खुद को शूरवीर समझने वाले सभी सातों आरोपियों को अदालती झटका लगा है, कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसके चलते अभी आरोपियों को जेल की रोटी तोड़नी पड़ेगी।
मेरठ-करनाल हाईवे के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी टोल प्लाजा पर फौजी कपिल और उसके परिवार पर हमला करने वाले मारपीट के आरोपियों को कोर्ट का झटका लगा है। अदालत में दाखिल की गई जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इस मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए सात आरोपियों ने अपने एडवोकेट के माध्यम से अदालत में जमानत की अर्जी लगाई थी। एसीजेएम-द्वितीय नम्रता सिंह की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान फौजी और उसके परिजनों से मारपीट के सभी सात आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है।
आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मारपीट के सभी आरोपियों को अभी जेल के भीतर ही बंद रहना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि मेरठ- करनाल हाईवे के भूनी टोल प्लाजा पर गोटका गांव के रहने वाले कपिल और उसके परिजनों के साथ रविवार की रात टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई थी।
इस घटना में शामिल सरूरपुर पांचली निवासी सचिन, करनावल निवासी विजय, सरूरपुर दुर्जनपुर निवासी अनुज, सरधना थाना क्षेत्र के गांव छुर निवासी अंकित, थाना दोघट बागपत के बढहल के रहने वाले सुरेश राणा, दोघट सूजती के अंकित शर्मा और छुर के रहने वाले नीरज उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आठवें आरोपी रवि करनावल की गिरफ्तारी बुधवार को की गई थी।