कोल्ड्रिफ सीरप से बच्चों की मौत पर CBI जांच नहीं होगी, SC का फैसला

कोल्ड्रिफ सीरप से बच्चों की मौत पर CBI जांच नहीं होगी, SC का फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोल्ड्रिफ कफ सीरप से हुई बच्चों की मौतों के मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

इस याचिका में मांग की गई थी कि मौतों की जांच सीबीआई से कराई जाए। अदालत ने कहा कि राज्य एजेंसियों को अपनी जांच जारी रखने दें।

गौरतलब हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से कई बच्चों की मौत हो गई थी।

सरकारी जांच रिपोर्टों में इस सीरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) नामक विषैला रासायनिक तत्व पाया गया है, जो शरीर के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है।

स्वास्थ्य विभाग ने मौतों की पुष्टि के बाद दवा के सभी बैच बाजार से हटाने के आदेश दिए हैं।

SC में पहुंचा मामला:

इस घटना को लेकर शीर्ष न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि यह मामला गंभीर है, इसलिए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इनकार करते हुए कहा कि “हर राज्य की अपनी जांच एजेंसी है, और हर मामले में सीबीआई जांच जरूरी नहीं होती।” अदालत ने यह भी कहा कि पहले से चल रही जांच पर अदालत दखल नहीं देगी।

दवा कंपनी पर कार्रवाई:

मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने कोल्ड्रिफ सीरप बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच में पाया गया कि सीरप में DEG की मात्रा तय सीमा से कई गुना अधिक थी, जिससे बच्चों की मौतें हुईं। केंद्र सरकार ने दवा परीक्षण मानकों की समीक्षा के आदेश दे दिए हैं।

WHO की प्रतिक्रिया:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई है।

संस्था ने कहा कि बच्चों के लिए बनी दवाओं की हर खेप की कड़ी निगरानी और रासायनिक परीक्षण जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए राज्यों को नियमित सैंपल जांच के निर्देश दिए हैं।

Next Story
epmty
epmty
Top