रुट आवेदन की तिथि बढ़ाई- तिथि के बाद नहीं चल पाएगी ई रिक्शा

मुजफ्फरनगर। शहर और पालिका क्षेत्र में रूट निर्धारण के साथ ई रिक्शा चलाए जाने की चल रही कवायद के अंतर्गत यातायात पुलिस ने रूट आवेदन की तिथि 3 दिन बढ़ाने का एलान करते हुए यातायात पुलिस ने कहा है कि 2 अक्टूबर के बाद कोई भी ई-रिक्शा बिना फिटनेस और बिना रूट के शहर के पालिका क्षेत्र में नहीं चल पाएगी।
सोमवार को पुलिस अधीक्षक यातायात की ओर से शहर और पालिका क्षेत्र में ई रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर को रूट प्राप्त करने के लिए किए जा रहे आवेदनों के लिए तीन दिन का और समय दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक यातायात ने बताया है कि काफी संख्या में ई रिक्शा चालकों की ओर से रूट आवेदन हेतु निर्धारित की गई समय सीमा को दो से तीन दिवस बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
उन्होंने कहा है कि वैध फिटनेस वाली ई रिक्शा को रूट आवेदन के लिए 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक अगले तीन दिनों के भीतर अपना आवेदन यातायात दफ्तर रिजर्व पुलिस लाइन पर जमा करना होगा।
उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 अक्टूबर के बाद से कोई भी ई-रिक्शा बिना फिटनेस और बिना रूट के शहर के पालिका क्षेत्र में नहीं चल पाएगी।