करणी सेना अध्यक्ष को राहत-ओकेंद्र राणा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक

प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर हिंसक प्रदर्शन के दौरान हमले के आरोप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करणी सेना अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ सिंह एवं न्याय मूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने करणी सेना अध्यक्ष कोओकेंद्र सिंह राणा की दो याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद करणी सेना अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में हुई बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था।
इसके विरोध में करणी सेना ने 26 मार्च को समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर प्रदर्शन किया था। उसके बाद रामजीलाल सुमन के पुत्र पूर्व विधायक रणधीर सुमन ने ताज नगरी आगरा के हरिपर्वत थाने में अज्ञात भीड़ के विरुद्ध तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था।
इसी घटना को लेकर सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा में तैनात दरोगा ने भी एफआईआर दर्ज कराई थी।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दोनों ही मुकदमों में याचिका दाखिल करने वाले ओकेंद्र सिंह राणा की अरेस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दी है।