CM की पत्नी को राहत- ED को लताड़ के साथ नसीहत-बोली अदालत मुंह मत..

CM की पत्नी को राहत- ED को लताड़ के साथ नसीहत-बोली अदालत मुंह मत..

नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने मनी लांड्रिंग के हथियार को साथ लेकर तैयार रहने वाली प्रवर्तन निदेशालय को जमकर लताड़ लगाते हुए उसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं होने की नसीहत दी है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ दायर की गई उसकी याचिका को खारिज कर दिया है।

सोमवार को मनी लांड्रिंग के मामलों को लेकर अग्रिम मोर्चे पर खड़ी दिखाई देने वाली प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी लताड़ झेलनी पड़ी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के खिलाफ दायर की गई ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है और इस मामले को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखा है।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को ईडी द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती के खिलाफ मुडा घोटाले में कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी।

ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रीमान राजू कृपया हमें अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर नहीं करें, अन्यथा हमें प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुर्भाग्य से मुझे महाराष्ट्र में इसे लेकर कुछ अनुभव है, लिहाजा इसे पूरे देश में ना फैलाएं। उन्होंने यह भी नसीहत दी कि राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक लड़ाई को मतदाताओं के सामने लड़ने देना चाहिए उसमें आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं।

देश की शीर्ष अदालत के फैसले पर खुशी जताते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीधा रमैया ने कहा है कि आखिर का न्याय हुआ और मुडा मामले का भी अंत हो गया है।

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