क्वालिटी बार कब्जा मामला- हाईकोर्ट ने दी जमानत- आजम के बाहर आने..

क्वालिटी बार कब्जा मामला- हाईकोर्ट ने दी जमानत- आजम के बाहर आने..

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार कब्जा मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री को जमानत देकर आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता क्लियर कर दिया है। 21 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान को जमानत दे दी है।

रामपुर के क्वालिटी बार पर पूर्व मंत्री के ऊपर कब्जा करने का आरोप लगा है। इस मामले की फाइनल सुनवाई पिछले महीने की 21 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच द्वारा की गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

आज बृहस्पतिवार को अदालत ने पूर्व मंत्री की जमानत मंजूर करने का फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट से क्वालिटी बार कब्जा मामले में जमानत मिलने के बाद अब मोहम्मद आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरान उल्ला और खालिद के अलावा विनीत विक्रम ने अदालत के सामने मोहम्मद आजम खान का पक्ष रखा।

इमरान उल्ला ने बताया है कि इस मामले को छोड़कर मोहम्मद आजम खान को पहले ही सारे मामलों में जमानत मिल चुकी है।

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