प्रज्वल रेवन्ना दुष्कर्म के मामले में को ठहराया दोषी

प्रज्वल रेवन्ना दुष्कर्म के मामले में को ठहराया दोषी

बेंगलुरु, कर्नाटक में बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को उनकी पूर्व घरेलू नौकरानी से जुड़े चर्चित दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया।

अतिरिक्त नगर दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने यह फैसला सुनाया और अदालत कल सजा सुनाएगी।

इस मामले को लेकर जनता में व्यापक आक्रोश पैदा हो था और आरोप है कि कि रेवन्ना ने 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के स्वामित्व वाले एक फार्महाउस में अपनी नौकरानी के साथ बार-बार दुष्कर्म किया।पीड़िता ने दावा किया कि उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि रेवन्ना ने हमलों को रिकॉर्ड किया था और वीडियो का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए किया था।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद आक्रोश बढ़ने पर रेवन्ना जर्मनी भाग गए। पिछले वर्ष 31 मई को भारत लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तब से वह हिरासत में हैं। मामले की जाँच के लिए गठित विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने पिछले साल अगस्त में आरोप पत्र दायर किया था।

रेवन्ना की कानूनी टीम ने मामले से बरी करने की दलील देते हुए दावा किया था कि आरोप राजनीति से प्रेरित है और उनमें विश्वसनीय सबूतों का अभाव है। बचाव पक्ष ने शिकायत दर्ज करने में देरी और मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए। अदालत ने हालांकि गत तीन अप्रैल को याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय है और मुकदमे के दौरान इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि एसआईटी को आरोपपत्र दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है और कहा कि प्रक्रियागत मुद्दों को न्याय में बाधा नहीं बनना चाहिए। कथित तौर पर वीडियो की फोरेंसिक जाँच ने उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि की, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला और मज़बूत हुआ।

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