नरेश बालियान की याचिका खारिज- पूर्व विधायक को नहीं मिली जमानत

नरेश बालियान की याचिका खारिज- पूर्व विधायक को नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली। पूर्व विधायक की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र कंट्रोल आफ ऑर्गेनाइज्ड क्राईम एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुए मामले को लेकर पुलिस ने तर्क दिया था कि यदि जमानत दी गई तो वह जांच में बाधा डालेंगे।

मंगलवार को राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

महाराष्ट्र कंट्रोल आफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट के अंतर्गत दर्ज मुकदमे को लेकर पुलिस ने अपनी दलील में कहा था कि इस मामले की जांच अहम चरण में है, यदि पूर्व विधायक नरेश बालियान को जमानत दी जाती है तो वह जांच में बाधा डालेंगे।

पूर्व विधायक की जमानत याचिका को खारिज करते हुए स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहत देने के पर्याप्त आधार नहीं है।

मामले में पूर्व विधायक नरेश बालियान की यह दूसरी जमानत याचिका थी, इससे पहले अदालत द्वारा 15 जनवरी को पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है।

सुनवाई के लिए पूर्व विधायक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे।

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