नहीं लगेगी करुणानिधि की मूर्ति- नेताओं के महिमा मंडन के लिए जनता के...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए एम करुणा निधि की मूर्ति स्थापित करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि नेताओं का महिमामंडन करने के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल क्यों किया जाए?
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की एम.स्टालिन सरकार को जोर का झटका देते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई है। राज्य सरकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एम करुणा निधि की मूर्ति लगाने की इजाजत के लिए अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा है कि एम करुणा निधि की मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं है। आप अपने पूर्व नेताओं के महिमा मंडन के लिए आखिर जनता के पैसों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अपनी याचिका वापस लेने और इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट जाने को कहा है, मद्रास हाई कोर्ट ने पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां लगाने पर रोक लगा रखी है।
तमिलनाडु सरकार ने तिरुनेलवेली में मुख्य सड़क पर वल्लियूर डेली वेजिटेबल मार्केट के एंट्री गेट पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं करुणा निधि की कांस्य प्रतिमा और बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था।