बगैर पासपोर्ट भारत में रह सकेंगे पाकिस्तान समेत 3 देशों से आए हिंदू सिख

नई दिल्ली। आव्रजन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम- 2025 के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए एक महत्वपूर्ण आदेश के अंतर्गत पाकिस्तान समेत तीन देशों से आए हिंदू एवं सिख अब बगैर पासपोर्ट के भारत में रह सकेंगे।
बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से वर्ष 2024 की 31 दिसंबर तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के सदस्यों को पासपोर्ट अथवा अन्य यात्रा दस्तावेजों के बिना भी भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी।
सरकार ने कहा है कि नेपाल एवं भूटान से आने वालों के लिए भी पासपोर्ट की छूट को बरकरार रखा गया है। पिछले साल लागू हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।
हाल ही में लागू आव्रजन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम -2025 के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया यह महत्वपूर्ण आदेश बड़ी संख्या में लोगों विशेष कर पाकिस्तान से आए उन हिंदुओं को भारी राहत प्रदान करेगा जो वर्ष 2014 के बाद भारत आए और वह अपने भविष्य को लेकर बुरी तरह से चिंतित थे।