हिंदू पक्ष की याचिका खारिज- शाही ईदगाह मस्जिद विवादित ढांचा..

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद विवादित ढांचा नहीं है। हिंदू पक्ष की याचिका पर अदालत ने 23 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने इसी साल की 5 मार्च को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की डिमांड को लेकर याचिका दाखिल की थी।

अदालत से कहा था कि मस्जिद के पास जमीन के कागजात नहीं है और उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए इसे मस्जिद क्यों कहा जाए? लिहाजा मस्जिद को भी विवादित ढांचा डिक्लेअर किया जाए।

हिंदू पक्ष की इस याचिका के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करते हुए हिंदू पक्ष की मांग को सरासर गलत बताया था। इस मामले में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच अब तक चार बार सुनवाई कर चुकी है। इस याचिका के अलावा हिंदू पक्ष की 18 अन्य याचिकाओं पर भी हाईकोर्ट में अलग से सुनवाई चल रही है।

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