20 जून से शुरू होगा निशुल्क खाद्यान्न का वितरण- नोडल अधिकारी रखेंगे..

20 जून से शुरू होगा निशुल्क खाद्यान्न का वितरण- नोडल अधिकारी रखेंगे..

मुजफ्फरनगर। जनपद में जुलाई महीने का निशुल्क खाद्यान्न वितरण 20 जून से शुरू होगा। 10 जुलाई तक चलने वाले इस खाद्य वितरण पर जिला अधिकारी द्वारा नामित नोडल एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा पैनी निगाह रखी जाएगी।

बुधवार को जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त के दफ्तर से 16 जून को जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के तहत जुलाई माह के सापेक्ष आवंटित निशुल्क खाद्यान्न का वितरण 20 जून से लेकर 10 जुलाई तक किया जाएगा।

उन्होंने बताया है कि इस निशुल्क खाद्यान्न वितरण के अंतर्गत अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलोग्राम गेहूं तथा 21 किलोग्राम फोर्टिफाईड चावल प्रति कार्ड दिया जाएगा।

इनके अलावा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को उनके कार्ड से संबंध प्रत्येक यूनिट के आधार पर 2 किलोग्राम गेहूं तथा तीन किलोग्राम फोर्टिफाईड चावल पीओएस मशीन के माध्यम से निशुल्क वितरित किया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि निशुल्क खाद्यान्न का वितरण जिला अधिकारी द्वारा नामित किए गए नोडल एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जाएगा।

उन्होंने बताया है कि गेहूं एवं चावल के निशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी यानी विक्रेता अपने उपलब्ध स्टाक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे।

उन्होंने बताया है कि आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की तिथि 10 जुलाई होगी।

जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने दुकानवार एवं क्षेत्रवार पर्यवेक्षण तथा नोडल अधिकारियों को नामित करते हुए उन्हें निर्देश दिए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्र में उचित दर की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखेंगे और भ्रमणशील रहकर आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

जिला अधिकारी ने कहा कि इस दौरान किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही के लिए संबंधित उप जिला अधिकारी दफ्तर एवं जिला पूर्ति कार्यालय में अपनी आख्या उपलब्ध कराएंगे।

उन्होंने बताया है कि अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए निशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले संपूर्ण व्यभार का व्यय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा ।

उन्होंने अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों से आह्वान किया है कि वह 20 जून से लेकर 10 जुलाई तक संबंधित उचित दर की दुकान से पीओएस मशीन के माध्यम से अपना निशुल्क राशन नियमानुसार प्राप्त कर ले।

जिला पूर्ति अधिकारी ने जिले के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वह अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण की पीओएस मशीन के माध्यम से दुकान पर नियुक्त पर्यवेक्षण अधिकारियों की उपस्थिति में करेंगे।

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