पूर्व मंत्री आजम खान व बेटे को SC से इस मामले में मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। देश की शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें इन दोनों से जुडे दो मामलों में सुनवाई आगे बढ़ाने को कहा था।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेष और न्यायमूर्ति आर कोटेश्वर सिंह की बेंच ने विधायक रहे अब्दुल्ला आजम की ओर से दायर की गई एक अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के महासचिव और उत्तर प्रदेश के पावरफुल मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान और विधायक रहे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आज बड़ी राहत दी है।
देश की शीर्ष अदालत ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट को मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्ला आजम से जुड़े दो मामलों में सुनवाई आगे बढ़ाने को कहा गया था।
हाई कोर्ट ने इसी महीने की 23 जुलाई को अब्दुल्ला आजम की उन दो याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई को चुनौती दी थी।
इसमें पहला मामला अब्दुल्ला आजम के कथित फर्जी पासपोर्ट और दूसरा उनके दो पैन कार्ड प्राप्त करने से संबंधित है।
हाई कोर्ट ने कहा था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मेरे विचार से यह आवेदन निराधार है और खारिज किए जाने योग्य है।