महिला हेड कांस्टेबल मोनिका बर्खास्त, नौकरी दिलाने के नाम पर ली रकम

दुर्ग, छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग ने दुर्ग निवासी महिला प्रधान आरक्षक (हेड कांस्टेबल) मोनिका सोनी उर्फ मोनिका गुप्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आरोप था कि उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर रकम लेकर अपने पद का दुरुपयोग किया, जिससे पुलिस नियमावली व सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन हुआ।
शिकायत पर 28 अक्टूबर 2024 को विभागीय जांच शुरू हुई। जांच में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के निर्देश पर साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गत 19 जुलाई को आरोपपत्र मिलने के बावजूद मोनिका ने समय पर जवाब नहीं दिया। अंतिम स्मरण पत्र 28 जुलाई को जारी होने के बाद भी उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया।
जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर अगस्त 2025 में आदेश जारी कर उन्हें बर्खास्त किया गया। आदेश में कहा गया कि उनका कृत्य पुलिस बल की गरिमा के विपरीत है और विभाग की छवि धूमिल करता है। निलंबन अवधि 22 अगस्त 2024 से पांच जून 2025 तक सेवा में नहीं जोड़ी जाएगी।
एसएसपी विजय अग्रवाल के अनुसार,“मोनिका ने अभय कुमार की पुत्री प्रीति पटेल साहू से नौकरी दिलाने के नाम पर रकम ली थी। यह कृत्य गंभीर कदाचार और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आने के कारण उन्हें पुलिस सेवा के लिए अयोग्य माना गया। आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है और मोनिका 30 दिनों में पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष अपील कर सकती हैं।