दो पार्टियों का चुनाव चिन्ह विवाद- 21 जनवरी को अंतिम सुनवाई

दो पार्टियों का चुनाव चिन्ह विवाद- 21 जनवरी को अंतिम सुनवाई
  • whatsapp
  • Telegram

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर चार पार्टियों के बीच चल रहे विवाद की अंतिम तारीख की घोषणा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों मामलों को एक साथ सुना जाएगा।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चार पार्टियों के बीच चल रहे विवाद के निपटारे के लिए अंतिम सुनवाई की तारीख निर्धारित करते हुए कहा है कि 2026 की 21 जनवरी को चुनाव चिन्ह विवाद की अंतिम सुनवाई की जाएगी।

बुधवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जाॅय माल्या बागची की बैंच ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर 22 जनवरी को भी इस मामले को लेकर सुनवाई की जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी याचिका में इलेक्शन कमिशन की ओर से 2023 के फरवरी महीने में दिए गए उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया और उसे धनुष बाण का चुनाव चिन्ह दे दिया गया।

इस मामले को लेकर उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि चुनाव आयोग ने पार्टी के संगठन में कौन ज्यादा मजबूत है? इस बात को देखने के बजाय केवल विधायकों की संख्या को महत्व दिया है।

इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने भी वर्ष 2024 के फरवरी महीने में इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें अजीत पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मानकर उसे घड़ी का चुनाव चिह्न दिया गया है।

  • whatsapp
  • Telegram
Next Story
epmty
epmty
Top