डिप्टी CM का हुक्म- अब यूपी में 4 घंटे में होगा पोस्टमार्टम

डिप्टी CM का हुक्म- अब यूपी में 4 घंटे में होगा पोस्टमार्टम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को सरल बना दिया है और अब पोस्टमार्टम पूरा करने में केवल 4 घंटे लगेंगे। राज्य के उपमुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मेडिकल कॉलेजों को अधिकतम चार घंटे में पोस्टमार्टम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दुख की इस घड़ी में परिजनों का दर्द कम हो सके।

उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आज यहां पोस्टमार्टम की नई गाइडलाइन जारी की।

जिन जिलों में बड़ी संख्या में पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं, वहां सीएमओ समय सीमा के भीतर पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था करेंगे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्यास्त के बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम किया जाए। शव के साथ संबंधित अभिलेख भी जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हाउस भेजे जाएं।

रात में पोस्टमार्टम की स्थिति में 1000 वाट लाइट की व्यवस्था की जाए। अन्य जरूरी संसाधन भी पर्याप्त होने चाहिए, ताकि पोस्टमार्टम की कार्रवाई 24 घंटे चलती रहे।

उन्होंने सुझाव दिया कि हत्या, आत्महत्या, यौन अपराध, क्षत-विक्षत शव और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से संबंधित मामलों में रात में पोस्टमार्टम न किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा हालांकि, अपरिहार्य कारणों से जिला मजिस्ट्रेट और उनके अधिकृत अधिकारी की अनुमति से रात में भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि शादी के पहले 10 साल में मौत, पुलिस मुठभेड़, पुलिस हिरासत में मौत या किसी रहस्यमयी मौत के मामले में रात में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी अनिवार्य की जाए।

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