CM का फरमान-यात्रा मार्ग पर प्रदर्शित नहीं किया नाम तो होगा लाखों का

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से श्रावण मास की कांवड़ यात्रा- 2025 को लेकर जारी किए गए सख्त दिशा निर्देशों के अंतर्गत यात्रा मार्ग पर खाद्य दुकानों पर संबंधित को अपना नाम प्रदर्शित करना होगा, बिना नाम एवं लाइसेंस वाली दुकानें बंद की जाएंगी। निर्देशों का पालन नहीं करने पर₹200000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

श्रावण मास की कांवड़ यात्रा- 2025 अनौपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है, तीर्थ नगरी हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर दूर दराज के इलाकों तक जाने वाले श्रद्धालुओं ने अपनी कांवड़ों में गंगाजल लेकर जाना शुरू कर दिया है। आगामी 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहे श्रावण मास के साथ ही कांवड़ यात्रा- 2025 रूप से शुरू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, अब यात्रा मार्ग पर खुली खाद्य दुकानों पर अनिवार्य रूप से दुकान दार का नाम, लाइसेंस एवं पहचान प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने पर₹200000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त एफडीए डॉक्टर आर राजेश कुमार ने श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के लिए राज्य के देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी एवं उत्तरकाशी जनपदों में खाद्य पदार्थों में मिलावट करी रोकने के लिए अभियान चलाने के साथ ही खाद्य कारोबारियों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।

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