बुलंदशहर का हाईवे कांड-सभी दोषियों को उम्र कैद-बोली कोर्ट ऐसे राक्षसों..

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बुलंदशहर। नेशनल हाईवे- 91 पर रात के सन्नाटे में अंजाम दिए गए सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट की घटना के मामले में दोषी ठहराए गए लोगों को आज सजा सुना दी गई है। अदालत ने सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है।

सोमवार को बुलन्दशहर के नेशनल हाईवे- 91 पर वर्ष 2016 की 28 जुलाई की रात गाजियाबाद निवासी कार सवार परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी के साथ किए गए सामूहिक दुष्कर्म और सभी परिजनों से लूटपाट करने के दोषी पाए गए पांच आरोपियों की सजा का ऐलान किया गया। विशेष पाॅक्सो न्यायाधीश ओपी वर्मा ने दोषी पाए गए सभी पांच लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। सजा के ऐलान के बाद आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि निर्दोषों को सजा सुनाई गई है।

सजा के ऐलान से पहले एडीजीसी और सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 28 जुलाई की रात नोएडा का रहने वाला परिवार छह सदस्यों के साथ शाहजहांपुर स्थित पैतृक गांव में एक 13वीं में शामिल होने के लिए जा रहा था। देहात कोतवाली क्षेत्र में दोस्तपुर फ्लाईओवर के निकट अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार पर लोहे की वस्तु फेंक कर गाड़ी को रुकवा लिया था। इसके बाद आरोपियों ने कार में सवार किशोरी, उसके पिता व माता, ताई, ताऊ व तहरे भाई को बंधक बना लिया और कार समेत सड़क के दूसरी तरफ खेत में ले गए। जहां आरोपियों ने बंधक बनाए गए तीन पुरुषों के हाथ पैर बांध दिए और 14 वर्षीय किशोरी एवं उसकी मां के साथ सामूहिक बलात्कार किया।

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