अलगाववादी नेता को जोर का झटका- हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली। आतंकी फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता को जोर का झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अलगाववादी नेता ने अपनी जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकी फंडिंग मामले में वर्ष 2017 से राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में चल रहे कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
शब्बीर अहमद शाह ने अपनी जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
शब्बीर शाह ने विशेष एनआईऐ अदालत द्वारा उसे जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।
न्याय मूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंद्र कौर की पीठ ने शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज करने का फरमान सुनाया है।