जमानत अर्जी खारिज- जल जीवन घोटाले में अभी जेल में रहेंगे पूर्व मंत्री

जयपुर। जल जीवन मिशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे गए पूर्व मंत्री को अभी कारागार के भीतर की रहना पड़ेगा। अदालत ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत की ओर से सुनाई गये फैसले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 900 करोड रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में 24 अप्रैल को गिरफ्तार करके जेल भेजे गए पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका को लेकर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने 8 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मंगलवार को अदालत की ओर से सुनाये गये फैसले में अदालत ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके चलते पूर्व मंत्री को अभी जेल के भीतर की रहना होगा।
जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। ईडी मामलों की विशेष कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पूर्व मंत्री द्वारा हाईकोर्ट में बैल एप्लीकेशन लगाई गई थी।