अतीक के बहनोई, वकील, ड्राइवर में नौकर की जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कुख्यात माफिया रहे अतीक अहमद के बहनोई, वकील, ड्राइवर और नौकर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बैच ने आज अपना फैसला सुनाया है।
शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच की ओर से कुख्यात माफिया रहे अतीक अहमद के बहनोई मेरठ के डॉक्टर अखलाक अहमद, अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा, अतीक के ड्राइवर मोहम्मद कैश और नौकर नियाज की जमानत अर्जी को लेकर सुनाएं गए फैसले में उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
अदालत ने चारों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई करने के बाद आज डिक्लेअर किए गए फैसले को सुरक्षित कर लिया था।
अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अतीक अहमद का रिश्तेदार होने की वजह से उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है, जबकि अन्य आरोपियों ने भी खुद को निर्दोष बताया था। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।


