उधर फैसला इधर एक्शन- अब्बास की विधायकी खत्म

उधर फैसला इधर एक्शन- अब्बास की विधायकी खत्म

मऊ। हेट स्पीच मामले को लेकर अदालत की ओर से सुनाई गई 2 साल की सजा के बाद एक्शन में आए सचिवालय ने छुट्टी के दिन आदेश जारी कर अब्बास अंसारी की विधानसभा सीट को खाली डिक्लेयर कर दिया है। अब्बास अंसारी अब विधायक या पूर्व विधायक नहीं बल्कि सजायाफ्ता विधायक रह गए हैं।

रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मऊ विधानसभा सीट को खाली डिक्लेअर करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव करने का प्रस्ताव भेज दिया है।

शनिवार को मऊ जनपद की एमपी एमएलए कोर्ट ने अधिकारियों को धमकाने के मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी।

एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर मऊ से चलकर राजधानी लखनऊ पहुंची फाइल पर कार्यवाही के लिए आज रविवार के दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा के सचिवालय को खोला गया।

विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर मऊ विधानसभा सीट को डिलीट करने का आदेश जारी कर दिया।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव करने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने वर्ष 2023 की 1 मई को माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और अब सजायाफ्ता विधायक बने अब्बास अंसारी के ताऊ अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी।

इसके बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता चली गई थी, हालांकि वर्ष 2024 की 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी थी।

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