सोना तस्करी के मामले में एक्ट्रेस रान्या राव को जमानत के बजाय सुनाई सजा

सोना तस्करी के मामले में एक्ट्रेस रान्या राव को जमानत के बजाय सुनाई सजा

नई दिल्ली। सोना तस्करी के मामले में गिरफ्तार की गई कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को अदालत की ओर से एक साल की सजा का ऐलान किया गया है। सलाहकार बोर्ड ने रान्या राव को सजा की पूरी अवधि के दौरान जमानत का अधिकार नहीं दिया है।

बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर 3 मार्च को गिरफ्तार की गई कन्नड़ एक्ट्रेस एवं सीनियर पुलिस ऑफिसर के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव को सोना तस्करी के मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है।

सलाहकार बोर्ड की ओर से यह आदेश विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया है।

मिल रही खबरों के मुताबिक सलाहकार बोर्ड ने रान्या राव को सजा की पूरी अवधि के दौरान जमानत के अधिकार से पूरी तरह वंचित रखा है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले बेंगलुरु की एक अदालत में 20 मई को रान्या राव और सहआरोपी तरुण राजू को प्रक्रिया संबंधी आधार पर डिफॉल्ट जमानत दी थी। इसका कारण यह था कि डायरेक्टरेट आफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई तय समय में चार्ज शीट दाखिल नहीं कर पाया था।

अदालत ने दोनों को ₹200000 के बाॅड और दो जमानती शर्तों पर डिफॉल्ट जमानत दी थी और दोनों को देश छोड़ने एवं अपराध दोहराने से मना किया था।

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